NIYAMAWALI

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  • मानव स्वयं सेवा समीति की स्थापना 17/11/2023 को मानव का मानव के लिए सहयोग करने के उद्देश्य से बनायी गयी समीति है। MSSS से जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्वेच्छा से समस्त नियमों एवं शर्तों पर सहमति के उपरांत वेवसाइट https://ddzone-msss.web.app के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकता है। MSSS से जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता है, सदस्यता पूर्णतया निशुल्क है। किसी भी सदस्य को समीति से जुड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है बल्कि स्वेच्छा से व्यक्ति जुड़ सकते हैं। MSSS का संचालन मानव स्वयं सेवा समिति करती है।

  • मुख्य नियम सदस्यों हेतु:-

  1. 1. MSSS का निर्माण समाज में किसी व्यक्ति का आकस्मिक निधन हो जाने पर उसके आश्रितों को समाज के द्वारा ही उन विषम परिस्थितियों में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

  2. 2. MSSS से जुड़ने हेतु 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा आवश्यक सूचना संबंधी फार्म भरकर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है, साथ ही टेलीग्राम पर MSSS का आधिकारिक ग्रुप बनाया गया है जिस पर समय समय पर सहयोग, नियम या अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान की जाती रहती हैं। यही कारण है कि MSSS का सदस्य बनने के साथ साथ महत्वपूर्ण सूचनाओं से अपडेट रहने हेतु टेलीग्राम ग्रुप को सप्ताह में कम से कम दो बार देखने और अपडेट रहने की बाध्यता रखी गयी है। कोई भी सदस्य यदि सूचनाओं से नियमतः अपडेट नहीं रहता है तो सूचना प्राप्त न होने की दशा में वह स्वयं उत्तरदायी होगा। फिर भी प्रयास किया जाता है कि कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म तथा जनपदीय टीम के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं का प्रसारण किया जाता रहे। MSSS का प्रथम दिवस से नियम है कि जो सहयोग करेगा उसे ही सहयोग मिलेगा। MSSS में शुरुआत से ही सदस्यता पूर्णतः निशुल्क है, सदस्य बनने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता, बस दिवंगत सदस्यों के परिवार को सहयोग राशि भेजना ही सर्वोपरि है।

  3. 3. MSSS द्वारा हेल्पलाइन नंबर 8318929036 सदस्यों की सुविधा हेतु जारी किया गया है। जिस पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है।
    साथ ही जनपद स्तर पर सहायक कमेटियों का गठन किया जायेगा जो जनपदों में स्थलीय निरीक्षण एवं सहयोग का कार्य संपादित करेंगी। प्रत्येक माह में दिनांक 01से15के मध्य दिवंगत सदस्य संबंधी सूचना वेवसाइट पर जारी की जायेगी तथा निर्देशित समयावधि के अंतर्गत ही सहयोग अनिवार्य होगा।

  4. 4. लॉक इन पीरियड:- लॉक इन पीरियड से तात्पर्य यह है कि सदस्य बनने के उपरांत क्रमशः तीन माह तक सहयोग किया जाना अनिवार्य होगा तत्पश्चात ही वह सदस्य सहयोग पाने का अधिकारी होगा। लॉक इन पीरियड पूर्ण न किये जाने की दशा में सदस्य की मृत्यु होने की दशा में नॉमिनी द्वारा सहयोग का दावा नहीं किया जा सकेगा। परंतु लॉक इन पीरियड पूर्ण होते ही, अगला सहयोग करने का अवसर मिले बिना ही,सदस्य की मृत्यु की दशा में नॉमिनी को MSSS द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा, क्योंकि उसे सहयोग करने का अवसर ही नहीं मिला, अतः उसकी सहयोग की निष्ठा को गलत नहीं माना जा सकता। गंभीर बीमारी की स्थिति में लॉक इन पीरियड 2 वर्ष का होगा । यदि किसी सदस्य द्वारा रजिस्ट्रेशन करते समय या बाद में किसी गंभीर बीमारी के हो जाने पर अपनी प्रोफाइल में दर्ज/अपडेट नहीं करता है तो तथ्यगोपन की श्रेणी में मानते हुए उसका सहयोग किया जाना संभव नहीं होगा। इस स्थिति में लॉक इन पीरियड बीमारी दर्ज करने की तिथि से दो वर्ष का माना जायेगा। गंभीर बीमारियों की श्रेणी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सूचीबद्ध की गयी बीमारियों से मान्य होगी।गंभीर बीमारी की दशा में प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य होगा। तथ्यों को छुपाये जाने पर टीम की जाँच रिपोर्ट को ही अंतिम माना जायेगा।उस पर किसी प्रकार का कोई कानूनी दावा स्वीकार नहीं होगा।

  5. 5. MSSS कोर टीम सहयोग के आव्हान हेतु अपने स्वविवेक का प्रयोग कर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी।वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहाँ उचित समझेगी, अपने स्तर पर परीक्षण करने एवं निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगी।कोई भी सदस्य/नॉमिनी सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा/अधिकार प्रस्तुत नहीं कर सकेगा बल्कि संस्था नैतिक रूप से सहयोग करवाने का प्रयास मात्र करेगी। MSSS दिवंगत सदस्यों के एक से अधिक नॉमिनी होने की स्थिति में दूसरे नॉमिनी को सहयोग सुनिश्चित करने हेतु स्वविवेक एवं स्वतः हस्तक्षेप करने हेतु स्वतंत्र होगी,जिस पर लाभार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कानूनी या गैरकानूनी कदम नहीं उठाया जा सकेगा।लाभार्थी या उसके परिवार द्वारा समिति के प्रति मिथ्या आरोप लगाने/भ्रम फैलाने/दुष्प्रचार या दुर्व्यवहार करने पर सहयोग राशि वापस करवाकर समिति किसी अन्य दिवंगत सदस्य के परिवार को स्थानांतरित करवाने का अधिकार रखती है। ऐसे मामलों में MSSS ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु भी स्वतंत्र होगी

  6. 6. सहयोग के दौरान या उसके पश्चात किसी भी सदस्य द्वारा गलती या भूलवश, अधिक धनराशि, किसी सहयोग हो रहे/हो चुके नॉमिनी के खाते में प्रेषित हो जाने की दशा में, उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वह धनराशि उस सदस्य के खाते में वापस करनी होगी। इस हेतु समिति कोई गारन्टी नहीं ले सकेगी परंतु नियमानुसार गलती से प्रेषित राशि को वापस करवाने हेतु सार्थक प्रयास करेगी।

  7. 7. सहयोग प्राप्त करने हेतु सभी सहयोग करना अनिवार्य है।सदस्य बनने के बाद लॉक इन पीरियड की अवधि के उपरांत समस्त सहयोग के पश्चात नियमतः जारी वेवसाइट पर गूगल फार्म भरते हुए रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना सहयोग किये या सहयोग करने के बाद गूगल फार्म न भर पाने की स्थिति में कोई भी सदस्य सहयोग प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं माना जा सकेगा।क्योंकि कि वैधानिकता की पुष्टि हेतु सहयोग के बाद फार्म भरना आवश्यक है।

  8. 8. यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के बाद सहयोग नहीं किया गया या बीच में कोई सहयोग नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में वह वैधानिक सदस्य नहीं होगा। ऐसे सदस्य निम्नलिखित नियमों के तहत अपनी वैधानिकता पुनः सक्रिय कर सकेंगे।

    1. A. ऐसे सदस्य जो जुड़ने के बाद लगातार सहयोग करते आ रहे हैं और यदि क्रमशः सहयोग में किसी सदस्य का एक भी सहयोग ब्रेक होता है तो वैधानिक सदस्यता समाप्त हो जायेगी किंतु एक बार वैधानिकता समाप्त होने पर पुनः लगातार 3 सहयोग करके( लॉक इन पीरियड शर्त)ऐसे सदस्य अपनी सदस्यता पुनः बहाल कर सकेंगे, परंतु यह अवसर वर्ष(12माह)में मात्र एक बार प्रदान किया जायेगा।वर्ष में एक से अधिक बार सहयोग क्रम के टूटने पर लॉक इन पीरियड क्रमशः 10 सहयोग हेतु मान्य होगा तभी वे स्वयं के लिए किसी सहयोग का दावा प्रस्तुत कर सकेंगे।

    2. B. सदस्यों की किसी व्यस्तता, पारिवारिक कारण, समारोह आदि अन्य स्थितियों में सहयोग छूट जाने की दशा में कोई दावा मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वैधानिक सदस्यता बहाल करने हेतु 8A के प्रावधान लागू रहेंगे।

    3. C. सदस्यों की संख्या एवं दावों को देखते हुए नियमों में आंशिक संशोधन का पूर्ण अधिकार MSSS की कोर कमेटी को होगा। सहयोग का भुगतान सदस्यों द्वारा किये जाने वाले सहयोग पर आधारित होगा। इस हेतु किसी सदस्य द्वारा MSSS के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। सदस्यता एवं नियमों संबंधित समस्त अधिकार कोर कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।

    4. D. समिति द्वारा सहयोग हेतु अपील किये जाने की समयावधि समाप्त हो जाने के बाद, मृतक सदस्य की सूचना न दिये जाने की दशा में नॉमिनी का सहयोग नहीं किया जा सकेगा। यह नियम सदस्य के स्वयं के हालातों जैसे गंभीर दुर्घटना, बीमारी, अस्पताल में एडमिट रहने की स्थिति में मान्य नहीं होगा। सदस्यों की माँग और आवश्यकतानुसार नियमों में शिथिलता प्रदान करने हेतु कोर कमेटी द्वारा सहमति के आधार पर विचारणीय होगा। इसके अलावा जहाँ तक सहयोग का प्रश्न है, तो तकनीकी ज्ञान के अभाव में कोई भी किसी का सहयोगात्मक भाव से गूगल फार्म भर सकता है।

  9. 9. सुसाइड, किसी विवादित केस या अन्य मामले में जो संज्ञान लेने लायक हो, में कोर कमेटी के पास जाँच पड़ताल करके वस्तुस्थिति से अवगत होने के बाद निर्णय लेने का अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर MSSS द्वारा सदस्यों की वोटिंग के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

    1. A. एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने की दशा में मृत्यु की तिथि के क्रम में सहयोग किया जायेगा परंतु तिथि समान होने पर, ऐसे सदस्य का सहयोग पहले किया जायेगा जिसका सहयोग प्रतिशत एवरेज अधिक होगा।उपरोक्त प्रकरणों में किसी विशेष परिस्थिति जैसे स्थलीय निरीक्षण न हो पाना, तकनीकी समस्या आदि मामलों में कोर कमेटी सहयोग के क्रम का निर्णय अपने विवेकानुसार ले सकेगी।

    2. B. नॉमिनी संबंधित विवाद की स्थिति में कोर कमेटी परीक्षणोपरांत निर्णय लेने और सहयोग करवाने हेतु स्वतंत्र होगी।

    3. C. उपरोक्त नियमों से इतर हटकर न किसी का सहयोग किया जा सकेगा और न ही किसी का सहयोग रद्द किया जा सकेगा।।

  10. 10. अनुशासनहीनता, MSSS विरोधी गतिविधि,या किसी प्रकार की साजिश करने वाले के विरुद्ध कोर कमेटी के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति MSSS के साथ साथ अन्य सामान समान प्रकार के संघों/टीम में सदस्य के रूप में रह सकता है परंतु किसी समविषयक टीम के पदाधिकारी के रूप में वैध साक्ष्य प्रथम दृष्टया नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति/सदस्य MSSS के विरुद्ध दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है, बिना सबूत/साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना कोई आरोप लगाता है तो समिति उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी।

    1. A. समिति संबंधित जानकारियाँ/सूचनाएँ समय समय पर टेलीग्राम ग्रुप( मानव स्वयं समिति) के माध्यम से प्रदान की जाती रहेंगी। यदि कोई सदस्य टेलीग्राम ग्रुप से सूचनाएँ प्राप्त नहीं करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सदस्य हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी सवाल जवाब प्राप्त कर सकेंगे। समय एवं आवश्यकता अनुसार MSSS के किसी भी नियमों में परिवर्तन/संशोधन/विस्तार किया जा सकेगा।

    2. B. MSSS सीधे रूप से सहयोग दिवंगत सदस्यों के नॉमिनी के बैंक खाते में करवाती है, समिति और समिति के पदाधिकारियों का इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आर्थिक लाभ प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं है इसलिये किसी व्यक्ति/सदस्य को किसी प्रकार की न्यायायिक चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।

  11. 11. MSSS कभी भी किसी व्यक्ति को जबरन या दवाब देकर सदस्य नहीं बनाती है। सदस्यों को नियमावली में वर्णित नियमों को स्वीकार करने के पश्चात ही सदस्यता ग्रहण करने का विकल्प दिया जाता है। कोई भी सदस्य स्वेच्छा से कभी भी खुद को अलग कर सकता है।

  12. 12. MSSS से जुड़ने के लिए किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं है। कोई व्यक्ति नियम व शर्तों से सहमत होकर निशुल्क रजिस्ट्रेशन करके सदस्य बन सकता है और सहयोग कर सकता है। सहयोग पाने के लिए नियमावली के प्रावधानों के तहत दावेदारी प्रस्तुत करनी होगी। सदस्यों को सूचनाओं हेतु टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य होगा। सुविधाओं के मद्देनज़र सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भी सूचनाएँ देने का प्रयास किया जायेगा परंतु ऐसा किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।

  13. 13. सहयोग के दौरान कूटरचित/फर्जी रसीद या नियमों के विपरीत कार्य करने वाले सदस्यों के बारे में कोर कमेटी निर्णय लेने की अधिकारी होगी। ऐसे सदस्यों की वैधानिकता समाप्त भी की जा सकेगी और लाभ से वंचित भी किया जा सकेगा।

  14. 14. व्यवस्था शुल्क:~ यह शुल्क अनिवार्य नहीं है अपितु ऐक्छिक है।जो सदस्य चाहें वो समिति के बैंक खाते में मात्र 50 रुपये प्रति वर्ष जमा करके निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। व्यवस्था शुल्क का हिसाब किताब समय समय पर समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। जो सदस्य समिति के खाते में व्यवस्था शुल्क जमा करेंगे, उनके साथ किसी दुर्घटना होने पर, उनके द्वारा हॉस्पिटल के 1 लाख तक का चिकित्सीय बिल प्रस्तुत करने के पश्चात 25हजार से 50 हजार तक का आर्थिक सहयोग किया जायेगा, जो निम्न शर्तों के अधीन होगा।

    1. A. दुर्घटना में इलाज हेतु सहयोग, समिति के खाते में व्यवस्था शुल्क द्वारा उपलब्ध धनराशि के आधार पर ही संभव होगा। व्यवस्था शुल्क जमा करने की तिथि से एक माह(30दिन) के बाद ही होने वाली दुर्घटना पर सहयोग दिया जाएगा। यह मदद अतिरिक्त लाभ के तौर पर दी जा रही है। यह सहयोग और राशि समिति खाते में उपलब्ध धन पर निर्भर करेगी।

    2. B. यह सुविधा MSSS के वैधानिक सदस्य को ही मिलेगी। लाभ प्राप्त करने की समयावधि सदस्य द्वारा व्यवस्था शुल्क जमा करने की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने तक मान्य रहेगी। उसके पश्चात पुनः वार्षिक आधार पर 50 रुपये व्यवस्था शुल्क समिति के खाते में जमा कराना होगा।

    3. C. यह सुविधा सिर्फ व्यवस्था शुल्क जमा करने वाले वैध सदस्यों को प्रदान की जायेगी।इस व्यवस्था के लिए कुल जमा व्यवस्था शुल्क की 50%धनराशि ही उपयोग की जायेगी।

    4. D. यह लाभ सिर्फ उन सदस्यों को मिलेगा जिनका इलाज व्यय 1 लाख या उससे अधिक होगा। यह राशि तुरंत ना देकर स्थलीय निरीक्षण के बाद ही दी जा सकेगी। कैशलैस या इलाज के दौरान ही सहयोग राशि प्रदान की जाये यह बाध्य नहीं होगा। समिति द्वारा समय से सहयोग करने का प्रयास रहेगा परंतु समस्त औपचारिकताओं का परीक्षण करने के उपरांत ही सहयोग संभव होगा।

    5. F. वर्तमान में यह सुविधा सिर्फ दुर्घटना के दौरान ही मिलेगी, बीमारी आदि के इलाज पर नहीं। भविष्य में समिति के पास उपलब्ध धन के आधार पर गंभीर बीमारियों को भी कवर करने का प्रयास किया जायेगा। सहयोग राशि भविष्य में कोर कमेटी के निर्णयों के आधार पर तय की जायेगी।

  15. 15. MSSS सदस्यों द्वारा प्रेषित व्यवस्था शुल्क के माध्यम से प्राप्त धनराशि का प्रयोग सदस्यों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करने में व्यय करेगी।

    1. A. वेवसाइट के निर्माण और संचालन में।

    2. B. एंड्रॉयड एप बनवाने और संचालन में।

    3. C. SMS सुविधा उपलब्ध कराने में।

    4. D. रजिस्टर्ड कार्यालय का किराया

    5. E. एक टेक्निकल सपोर्टर,डेटा मैनेजमेंट क्लर्क और परिचारक के मानदेय हेतु,जो आपको तकनीकी मदद उपलब्ध करायेंगे।

    6. F. विद्युत बिल, गूगल स्पेस क्रय करने में तथा नेटवर्क डेटा क्रय हेतु।

    7. G. स्थलीय निरीक्षण में यातायात व्यय हेतु

    8. H. MSSS की योजनाओं से अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने हेतु प्रचार,प्रसार अभियान में

    9. I. समय समय पर आवश्यकता अनुसार नई तकनीक के इस्तेमाल में ताकि प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ साथ और अधिक आसान और सुलभ बनाया जा सके।


  • Note:- किसी भी विवाद या निर्णय की स्थिति में वेवसाईट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।

  • Note:- सदस्यों द्वारा अपना सहयोग सीधे मृतक सदस्य के नॉमिनी को उसके बैंक खाते में प्रेषित किया जाता है। अतः आपके द्वारा दिये गये सहयोग के बदले सहयोग प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।यह व्यवस्था पूर्णरूपेण समाजसेवा के भाव से सदस्यों की मर्जी एवं विवेक पर निर्भर है। समीति रजिस्टर्ड सदस्यों से वेवसाईट पर सहयोग किये जाने हेतु मात्र अपील करती है अपितु कोई दावा नहीं करती, इसलिये सहयोग राशि कम या ज्यादा होने पर समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
    किसी तरह की देनदारी के लिए सदस्यों को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त/मान्य नहीं होगा। कोई सदस्य तथ्यों को छुपाकर या बिना पात्रता पूर्ण किये जुड़ जाता है और सहयोग कर देता है तो किसी प्रकार का दावा विचारणीय नहीं होगा।

  • Note:- समय समय पर आवश्यकतानुसार एवं कोर कमेटी के निर्णयोपरांत नियमों में बदलाव होते रहते हैं। नवीनतम नियमावली के लिए वेवसाईट पर जायें। वेबसाइट पर वर्णित नियमावली ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगी।

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    MSSS - मानव स्वयं सेवा समिति
    🍁एक कदम सहयोग के लिए🍁
    🙏 धन्यवाद 🙏